दियोरिया कलां PILIBHIT। शादी के छह साल बाद ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित कर उसकी पांच साल की मासूम बेटी के साथ घर से बेघर करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने पति, सास और ससुर सहित चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर जगतपुर निवासी किरन देवी पुत्री राम औतार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह नवंबर 2020 में जनपद बरेली के थाना नवाबगंज के अंतर्गत मोहल्ला आदर्श नगर निवासी छेदालाल शर्मा के पुत्र सूरज शर्मा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह में पीड़िता के माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगभग 10 लाख रुपये का दान-दहेज दिया था। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक-ठाक रहा, लेकिन बाद में ससुराल वाले दिए गए दहेज से असंतुष्ट हो गए और अतिरिक्त दहेज के रूप में ‘वैगन आर’ कार की मांग को लेकर किरन के साथ मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस बीच पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया, जो वर्तमान में पांच वर्ष की है।
तहरीर के अनुसार, बीते 25 सितंबर को पति सूरज शर्मा ने बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हुए विवाहिता को उसकी बेटी सहित पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने ससुराल पक्ष को समझाने का काफी प्रयास किया और मामला परिवार परामर्श केंद्र भी पहुंचा, लेकिन ससुराल वाले कार की मांग पर अड़े रहे और दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। थक-हारकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने किरन देवी की तहरीर के आधार पर पति सूरज शर्मा, ससुर छेदालाल शर्मा, सास तारावती और भांजे मयंक शर्मा निवासीगण आदर्श नगर (नवाबगंज, बरेली) के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।