विधि संवाददाता,पीलीभीत। विशेष न्यायालय / अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर बंधक बनाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 24,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार, वर्ष 2022 में पीड़िता के परिजनों ने थाना बरखेड़ा में लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि कस्बा बरखेड़ा के वार्ड नंबर नौ निवासी सौरभ वर्मा ने उनकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने कब्जे में ले लिया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और विवेचना पूरी कर आवश्यक साक्ष्यों के साथ आरोप-पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को मजबूती से रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के बाद आरोपी सौरभ वर्मा को घटना का दोषी पाया और उसे तीन वर्ष के कारावास तथा 24,500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।