आधुनिक रसोई, अनिवार्य एफएसएसएआई प्रमाणन, सीसीटीवी निगरानी, औचक निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन
भारतीय रेलवे के यात्रियों के बीच अनधिकृत रूप से सामान बेचना और फेरी लगाना प्रतिबंधित है। यह रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के तहत दंडनीय अपराध है। ट्रेनों में…