मुख्य चुनाव अधिकारी हरीश दुबे ने जारी की अधिसूचना, 29-30 सितंबर को नामांकन पत्र मिलेंगे, 1 से 3 अक्टूबर तक होंगे नामांकन

सितारगंज। बार एसोसिएशन सितारगंज के बहुप्रतीक्षित चुनाव का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट हरीश दुबे और सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट प्रकाश चंद्र ढाली ने बृहस्पतिवार को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। इसी के साथ चुनावी आचार संहिता भी प्रभावी हो गई।
अधिसूचना के अनुसार 15 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। 29 और 30 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
1 से 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र जमा करने किए जाएंगे। 5 अक्टूबर को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं, 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी।
15 अक्टूबर को सिविल न्यायालय परिसर में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी हरीश दुबे ने बताया कि आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण तक बार एसोसिएशन के बैंक खातों से धनराशि की निकासी पर रोक रहेगी। हालांकि, जमा करने पर कोई रोक नहीं है।
उन्होंने चुनाव में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को आचार संहिता का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिया हैं। साथ ही, चेताया कि आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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