विधि संवाददाता,​ पीलीभीत। माधोटांडा थाना क्षेत्र में एक असहाय बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हथौड़ा और बांका से निर्मम हत्या करने के आरोपी मुकेश मंडल की नियमित जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार-चतुर्थ ने मामले को बेहद गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया घटना में आरोपी की विशिष्ट भूमिका सामने आती है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह मामला थाना माधोटांडा में दर्ज अपराध संख्या 325/2025 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
​अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका मनजीत कौर गांव पुरैना में अकेली रहती थीं और आरोपी मुकेश मंडल उनके यहां मददगार के रूप में रह रहा था। 7 दिसंबर 2025 की सुबह आरोपी ने घर के भीतर उन पर जानलेवा हमला कर सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतका के बेटे लवप्रीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाने की दलील दी, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मुकेश मंडल को राहत देने से इनकार कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site designed and maintained by Lalit Rastogi