विधि संवाददाता,​ पीलीभीत। खेत में गोबर डालने गई किशोरी के साथ बदनियती से छेड़छाड़ करने और उसे जबरन खींचने के आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
​अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना पूरनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 11 अक्टूबर 2021 को एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग पोती घर के पास स्थित खेत में गोबर डालने गई थी। वहां गांव का ही निवासी छोटेलाल पुत्र इतवारी पहले से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही किशोरी वहां पहुंची, छोटेलाल ने उसे बदनियती से दबोच लिया और जबरन खेत के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। किशोरी ने साहस दिखाते हुए किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया और घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई।
​पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद छोटेलाल को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

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