नई दिल्ली। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज, 16 अप्रैल 2026 की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे दिल्ली) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने वाले संवैधानिक प्रावधान को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है।
मंत्रालय ने जारी किया राजपत्र (Gazette Notification)
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत संबंधित प्रावधानों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इस अधिसूचना के जारी होते ही महिला आरक्षण का कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया है। यह कानून 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे अब वैधानिक रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है।
2029 के चुनावों की बिसात तैयार
यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब लोकसभा में सीटों के विस्तार (543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव) और परिसीमन (Delimitation) पर गंभीर चर्चा चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के आम चुनाव इसी नए आरक्षण ढांचे के तहत लड़े जाएं। इस कानून के लागू होने से भविष्य में संसद और विधानसभाओं की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और नीति निर्धारण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होगी।
कानून की मुख्य बातें:
- 33% आरक्षण: लोकसभा और सभी विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- कोटे के अंदर कोटा: इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए ‘होरिजेंटल’ आरक्षण का प्रावधान है।
- समय सीमा: यह आरक्षण फिलहाल 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है, जिसे संसद भविष्य में आगे बढ़ा सकती है।
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