पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत रेंज के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित वन्यजीव जंगली सुअर के मांस के साथ एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वन विभाग की इस त्वरित छापेमारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से करीब 10 किलोग्राम अवैध मांस बरामद हुआ है, जिसे वह अपने घर में ही काटने और साफ करने के बाद बाजार में गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने तथा बेचने की फिराक में था।
​प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीलीभीत रेंज प्रशासन को मंगलवार सुबह लगभग 08:00 बजे एक मुखबिर के जरिए बेहद पुख्ता और गोपनीय सूचना मिली थी। मुखबिर ने सूचित किया था कि थाना जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम निजामडांड़ी का रहने वाला प्रेमपाल पुत्र स्वर्गीय होरीलाल कहीं से प्रतिबंधित जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस लेकर आया है और अपने घर के भीतर ही उसे काटने व साफ करने का काम कर रहा है। सूचना में यह भी सचेत किया गया था कि यदि तत्काल छापेमारी नहीं की गई, तो शातिर अभियुक्त मांस को खुर्द-बुर्द कर देगा और तस्करी के सारे विधिक साक्ष्य मिटा देगा।


​इस इनपुट की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पीलीभीत रेंज के उप क्षेत्रीय वनाधिकारी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस त्वरित कार्यबल (टीम) में वन रक्षक रंजीत सिंह, अर्दली तेजपाल और टीसी किशन लाल को शामिल किया गया। पूरी विधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से वन विभाग की इस टीम ने स्थानीय ग्राम प्रधान के पुत्र श्री राजबहादुर (पुत्र श्री हरनन्दन) को स्वतंत्र गवाह के रूप में अपने साथ लिया और चिन्हित संदिग्ध के मकान पर अचानक दबिश दी।
​जैसे ही वन विभाग की टीम ने घर के भीतर प्रवेश किया, तो आंगन में बने खपरैल बरामदे के नीचे एक व्यक्ति जंगली सुअर के साबुत (बिना टुकड़े बने) मांस की सफाई करता हुआ पाया गया। टीम ने पूरी मुस्तैदी से घेराबंदी करते हुए मौके से ही अभियुक्त को दबोच लिया और बरामद किए गए मांस का जब वजन कराया गया, तो वह लगभग 10 किलोग्राम पाया गया। वन कर्मियों द्वारा मौके पर की गई प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने अपनी पहचान प्रेमपाल पुत्र स्व० होरीलाल, निवासी ग्राम-निजामडांड़ी, थाना-जहानाबाद, जिला-पीलीभीत के रूप में स्वीकार की।
​वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम ने प्रतिबंधित मांस को तुरंत अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है और इस गंभीर वन अपराध के खिलाफ पीलीभीत रेंज में तत्काल कार्रवाई करते हुए रेंज केस संख्या-45/2026-27 दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए प्रभागीय निदेशक (वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत) भरत कुमार डीके ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत अग्रिम वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि पीलीभीत रेंज और सुरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के अवैध शिकार या उनके अंगों व मांस के व्यापार में लिप्त किसी भी अपराधी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

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