लखनऊ/नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक हितों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों और कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने जानकारी दी है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, इन पर 1.16 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पेनल्टी का नोटिस भी जारी किया गया है।

ब्लैकलिस्ट और FIR की तलवार

प्रशासन ने न केवल लाइसेंस रद्द करने बल्कि दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी कर ली है। हाल के दिनों में औद्योगिक इकाइयों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में कुछ ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके चलते उन पर FIR दर्ज करने की योजना बनाई जा रही है। विभाग का साफ संदेश है कि श्रमिकों के हक की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

वेतन में 21% की भारी वृद्धि और नया नियम

नोएडा के श्रमिकों के लिए राहत की बड़ी खबर यह है कि शासन ने 21% वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो अप्रैल 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी।

  • वेतन भुगतान: बढ़ा हुआ वेतन 7 से 10 मई के बीच श्रमिकों के खातों में पहुँचेगा।
  • अनिवार्य लाभ: ठेकेदारों और कंपनियों को ओवरटाइम, बोनस और ग्रेच्युटी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
  • कटौती पर रोक: स्पष्ट किया गया है कि EPF और ESI के अलावा वेतन से कोई भी अतिरिक्त कटौती नहीं की जाएगी।

उद्योग इकाइयों से अपील

अपर श्रमायुक्त ने सभी उद्योग इकाइयों और प्रबंधकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। श्रमिकों के बकाया भुगतान की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से न केवल श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक शांति भी बनी रहेगी।


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