नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों के बीच निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने एग्जिट पोल (Exit Poll) को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रसारण या आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 9 अप्रैल की सुबह 7:00 बजे से लेकर 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
कानून तोड़ने पर होगी सख्त सजा
आयोग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान एग्जिट पोल का आयोजन या उसे मीडिया में दिखाना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन माना जाएगा।
- सजा: दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद, भारी जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
मतदाताओं पर असर रोकने की कवायद
निर्वाचन आयोग का मानना है कि मतदान के चरणों के बीच एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने से मतदाताओं का मन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए, आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक इस पर पाबंदी लागू रहती है।
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