अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में 29 जनवरी 2026 को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है:
- सजा का विवरण: विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने दोषी राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
- सपा नेता मोईद खान बरी: सबूतों के अभाव में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला लंबित होने के कारण वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
- DNA रिपोर्ट बनी आधार: जांच के दौरान राजू खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के भ्रूण से मैच (पॉजिटिव) हुआ था, जबकि मोईद खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।
- मामले की पृष्ठभूमि: यह घटना जुलाई 2024 में थाना पूराकलंदर क्षेत्र में हुई थी, जहां एक 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। इस मामले ने राजनीतिक तूल तब पकड़ा था जब प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवाया था।