रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को पर्यटन आधारित व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
योजना के अंतर्गत बस, टैक्सी, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, टेंट आवास, मोटर गैराज, एडवेंचर टूरिज्म उपकरण, योग एवं ध्यान केंद्र, पंचकर्म केंद्र, बोटिंग, टेरेन बाइक, कैरावैन, बर्ड वॉचिंग उपकरण, लॉन्ड्री, बेकरी, फ्लोटिंग होटल, ट्रैकिंग उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने वाले केंद्र तथा अन्य पर्यटन आधारित अभिनव परियोजनाओं के लिए 100 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 87.5 प्रतिशत बैंक ऋण और 12.5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान होगा। साथ ही नियमानुसार राजकीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत पारंपरिक शैली में भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इसमें भी 87.5 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 12.5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का प्रावधान है।
पर्यटन विभाग ने बताया कि इच्छुक भवन स्वामी अपने घर में उपलब्ध 1 से 6 अतिरिक्त कमरों का पंजीकरण उत्तराखंड अतिथि आवास (होम स्टे) योजना के तहत ऑनलाइन करा सकते हैं। वहीं जनपद के होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, धर्मशाला, आश्रम, रेस्टोरेंट, साहसिक पर्यटन इकाइयों और ट्रैवल-टूर व्यवसायों का पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा रहा है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना, उत्तराखंड पर्यटन नीति-2023, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों सहित अन्य योजनाओं की जानकारी पर्यटन कार्यालय, विकास भवन के निकट स्थित कार्यालय या दूरभाष संख्या 05944-250838 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।