रामपुर। उत्तर प्रदेश की सियासत और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए न्यायालय से एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट (MP-MLA Session Court) ने दोहरे पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आजम खान के खिलाफ नरमी न बरतते हुए निचली अदालत द्वारा पहले सुनाई गई 7 साल की जेल की सजा को और कड़ा कर दिया है। कोर्ट ने उनकी सजा को बढ़ाकर अब सीधे 10 साल कर दिया है। इसके साथ ही उन पर लगाए गए आर्थिक दंड को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे आजम खान की मुश्किलें अब और अधिक बढ़ गई हैं।

🔴 जुर्माना भी हुआ भारी: 50 हजार की जगह अब देना होगा 5 लाख

अदालत ने केवल जेल की अवधि ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आजम खान पर लगे आर्थिक जुर्माने में भी भारी बढ़ोतरी की है:

  • आजम खान पर जुर्माना: पहले जहाँ उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उसे अब बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • बेटे अब्दुल्ला आजम पर फैसला: कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि, उन पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये कर दिया है।

🔴 संवैधानिक दस्तावेजों में हेरफेर को माना गंभीर अपराध, चुनाव में हुआ था इस्तेमाल

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने अदालत के सामने बेहद मजबूत दलीलें पेश की थीं। सरकारी वकीलों ने तर्क दिया था कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते संवैधानिक और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर व धोखाधड़ी करना समाज के प्रति एक अक्षम्य और गंभीर अपराध है, इसलिए इसमें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे पर अलग-अलग जन्मतिथियां (Date of Birth) दिखाकर दो अलग-अलग पैन कार्ड (PAN Cards) बनवाने का आरोप पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। जांच में सामने आया था कि इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनाव लड़ने और अनुचित आर्थिक लाभ उठाने के लिए एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था।

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