रुद्रपुर। वर्षाकाल के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से जन- धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊधमसिंहनगर जिला प्रशासन ने जिले के अधिकांश खनन क्षेत्रों में खनन एवं चुगान कार्य पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जिले के सभी खनन क्षेत्रों में खनन और चुगान गतिविधियां पूर्णतः बन्द रहेंगी। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय उप निदेशक,खनन ऊधमसिंहनगर के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है।वर्षाकाल के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि, तेज बहाव तथा प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए खनन गतिविधियों से जन-धन की हानि की संभावना बनी रहती है इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह प्रतिबंध लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से खनन या चुगान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा प्रतिबंध अवधि में अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।