पीलीभीत। जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना बरखेड़ा पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 48 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई तस्करी के जरिए काली कमाई करने वाले अपराधियों के लिए एक कड़ी चेतावनी मानी जा रही
मादक पदार्थों की काली कमाई से बनाया था मकान
थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पौटा कलां निवासी जाविर पुत्र स्वर्गीय छोटेबख्श के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं। पूर्व में अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई थी। पुलिस की गहन वित्तीय और तकनीकी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त ने ड्रग तस्करी से अर्जित अवैध धन का उपयोग कर एक आलीशान मकान का निर्माण कराया था। बरखेड़ा पुलिस ने साक्ष्यों के साथ इसकी विस्तृत रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी सेफेमा (SAFEMA), नई दिल्ली को प्रेषित की थी।

कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई जब्तीकरण की कार्रवाई
प्रभावी पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने 16 अप्रैल 2026 को अभियुक्त की अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश पारित किए। जिसके अनुपालन में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (F) के अंतर्गत 48,19,966 रुपये मूल्य के इस मकान को आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया है।
अपराध का पुराना इतिहास
अभियुक्त जाविर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध वर्ष 2007 में थाना बरखेड़ा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पहला मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2025 में भी उसके विरुद्ध इसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक अन्य मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि नशे के सौदागरों के विरुद्ध यह संगठित और कठोर कार्रवाई भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगी।
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