​पीलीभीत। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी नई विज्ञप्ति के क्रम में जिलाधिकारी पीलीभीतज्ञानेन्द्र सिंह ने होली के पावन पर्व पर अवकाश की तिथियों में महत्वपूर्ण संशोधन के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में घोषित अवकाशों की सूची के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए 02 मार्च को होलिका दहन और 04 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश निर्धारित किया गया था। अब शासन के ताजा निर्णय के आलोक में, होली के अवसर पर 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881’ के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।
​जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस नए सार्वजनिक अवकाश के कारण पूर्व में निर्धारित स्थानीय अवकाश की सूची में भी बदलाव किया गया है। अब 03 मार्च के स्थान पर 05 मार्च 2026 (गुरुवार) को जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। शासन के इस निर्णय से अब होली के अवसर पर सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में निरंतर अवकाश का लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा ताकि जनमानस और सरकारी कर्मचारियों को समय रहते इसकी सूचना मिल सके।

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