पीलीभीत। थाना दियोरिया कला पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम भगौतीपुर में बिना किसी वैध मान्यता और पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक मदरसे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध मदरसे के संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाना दियोरिया कला पुलिस को आज सूचना मिली कि ग्राम भगौतीपुर में एक अस्थायी फूस के छप्पर के नीचे अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर मुस्तैद हुई पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि ग्राम भगौतीपुर निवासी कमरुल हसन (27 वर्ष) पुत्र लाल मोहम्मद कुछ बच्चों को बैठाकर वहां मदरसा चला रहा था।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब संचालक कमरुल हसन से मदरसे की वैध मान्यता, पंजीकरण, भूमि संबंधी स्वामित्व के कागजात और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी फायर एनओसी (अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र) आदि से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा, तो वह कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रथम दृष्टया बिना किसी आवश्यक अनुमति और सरकारी मान्यता के मदरसा संचालित होता पाए जाने पर पुलिस ने इसे कानून का खुला उल्लंघन माना।
मदरसे के नाम पर बिना अनुमति बच्चों को एकत्रित करने और नियमों को ताक पर रखने के इस मामले में उपनिरीक्षक संजय कुमार की तहरीर के आधार पर थाना दियोरिया कला में मुकदमा अपराध संख्या 101/2026 के तहत धारा 223, 292, 125 और 329(4) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने नामजद अभियुक्त कमरुल हसन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण में प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।