पीलीभीत। ​जनपद पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्र के कुशल नेतृत्व में सड़क सुरक्षा और जन सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय के निर्देशों के क्रम में, जनपद की यातायात पुलिस ने अवैध रूप से लगे मॉडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के विरुद्ध यह विशेष कार्रवाई की है।
​अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद के समस्त थानों और यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 95 चालान किए गए, जिनसे 2,27,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के विवरण के अनुसार, मॉडिफाइड साइलेन्सर के लिए 09, प्रेशर हॉर्न के लिए 34 और हूटर/सायरन के दुरुपयोग पर 52 चालान किए गए, जबकि गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 02 वाहनों को सीज भी किया गया है।
​पुलिस की यह कार्रवाई केवल वाहन स्वामियों तक ही सीमित नहीं रही। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) आकृति पटेल के अनुसार, जनपद में इन प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री करने वाले 02 दुकानदारों को भी औपचारिक नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि यदि भविष्य में कोई भी दुकानदार मॉडिफाइड साइलेन्सर या प्रेशर हॉर्न की बिक्री करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा और पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में, जनपद पीलीभीत में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में यह अभियान जनपद के दो प्रमुख टोल प्लाजा पर “नशे की हालत में वाहन चलाने” (ड्रंकन ड्राइविंग) के विरुद्ध केंद्रित रहा। इस दौरान यातायात पुलिस के साथ थाना बीसलपुर और थाना गजरौला की टीमों ने सघन चेकिंग की।
​इस प्रवर्तन कार्यवाही के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत कुल 14 चालान किए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा इन चालानों के माध्यम से 1,24,000 रुपये का भारी जुर्माना अधिरोपित किया गया और नियमों की अनदेखी करने पर 01 वाहन को सीज भी किया गया। यातायात पुलिस उपाधीक्षक आकृति पटेल ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही जन एवं सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

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