पीलीभीत। जनपद के पूरनपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सीएनजी भरवाने आए एक कार सवार व्यक्ति ने महज प्रेशर कम होने के विवाद में सेल्समैन को पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि धमकी देने वाला व्यक्ति एक निजी बैंक का शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर) है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से डराने के लिए इस्तेमाल किया गया पिस्टलनुमा लाइटर भी बरामद कर लिया है।
घटना सोमवार, 11 मई 2026 की सुबह लगभग 08:00 बजे की है। थाना पूरनपुर के अंतर्गत पीलीभीत रोड पर स्थित समरथ फिलिंग स्टेशन पर नन्दपाल पुत्र जीवनलाल, निवासी ग्राम खमरिया पट्टी, सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। इसी दौरान एक अर्टिगा कार (संख्या उप्र -25-डीएन -6593) पंप पर पहुंची। कार सवार व्यक्ति ने सेल्समैन से सीएनजी का प्रेशर पूछा, जिस पर नन्दपाल ने लगभग 200 प्रेशर होने की बात कही। हालांकि, जब मशीन पर प्रेशर देखा गया तो वह 190 था। मात्र 10 पॉइंट प्रेशर कम होने की इसी बात को लेकर कार सवार व्यक्ति आगबबूला हो गया और सेल्समैन के साथ अभद्रता करने लगा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ा कि कार सवार व्यक्ति ने आवेश में आकर अपनी गाड़ी से एक पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु निकाली और सेल्समैन को धमकाना शुरू कर दिया। पंप पर हथियार देख वहां मौजूद लोगों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। शोर मचने और भीड़ एकत्र होते देख आरोपी अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित सेल्समैन नन्दपाल ने थाना पूरनपुर पहुंचकर लिखित तहरीर दी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तत्काल प्रकरण की जांच शुरू की। फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिसमें कार सवार व्यक्ति को स्पष्ट रूप से कार से पिस्टलनुमा वस्तु निकालते हुए देखा गया। वाहन संख्या के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची, जिसकी पहचान शिवनाथ पुत्र स्व. विश्वनाथ श्रीवास्तव (44 वर्ष), निवासी हाउस नंबर 29, ब्लिस कॉलोनी, पीलीभीत के रूप में हुई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि शिवनाथ आईसीआईसीआई बैंक की पलिया कला शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है।
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शिवनाथ को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उस हथियार की जांच की जिससे धमकी दी गई थी, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह वास्तव में कोई असली असलहा नहीं, बल्कि हूबहू पिस्टल के आकार का दिखने वाला एक लाइटर था। थाना पूरनपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मु.अ.सं. 189/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी है।