नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है।

टेलीग्राम की ओर से इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। कंपनी का दावा था कि उसने पहले ही NEET से जुड़े सैकड़ों अवैध लिंक हटाए हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है।

यह प्रतिबंध राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लगाया है, जो 22 जून तक प्रभावी रहेगा।

गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी। अब इसकी पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

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