रूद्रपुर/पंतनगर। ऊधम सिंह नगर जिले की पंतनगर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के एक आरोपी को महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर एक नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) करने का गंभीर आरोप है।

यह है पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जनपद नैनीताल के बिंदुखत्ता क्षेत्र की रहने वाली एक महिला (वादिनी) ने पंतनगर थाने में आकर एक लिखित तहरीर सौंपी। महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी और पंतनगर की शिव कॉलोनी का रहने वाला ध्रुव राजपूत एक-दूसरे को पहले से जानते थे। आरोप है कि बीती 12 मई 2026 को आरोपी ध्रुव राजपूत नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) की वारदात को अंजाम दिया।

केस दर्ज होते ही एक्शन में आई पुलिस

पीड़ित मां की तहरीर के आधार पर पंतनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी ध्रुव राजपूत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और आरोपी की धरपकड़ के लिए तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया।

4 घंटे में दबोचा गया आरोपी, भेजा गया जेल

गठित पुलिस टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुखबिर और सटीक सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त ध्रुव राजपूत (उम्र 19 वर्ष), पुत्र हरलाल, निवासी शिव कॉलोनी (वार्ड नंबर 13, जवाहर नगर, पंतनगर) को मुकदमा दर्ज होने के महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।


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