पीलीभीत। शहर की पॉश कॉलोनी ‘ग्रीन सिटी’ में हुई चोरी के मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी राजीव कुमार उर्फ पप्पू को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सीसीटीवी फुटेज से खुला था चोरी का राज
घटना 9 अक्टूबर 2024 की है। जहानाबाद के ग्राम गौने निवासी कुंवरपाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी कि उनके ग्रीन सिटी स्थित मकान में चोरी हो गई है। वारदात के समय मकान की देखभाल करने वाला उनका पुत्र वैष्णो देवी की यात्रा पर गया हुआ था। सुबह जब टाइल्स लगाने मिस्त्री पहुंचा, तो ताले टूटे मिले। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें दो लोग चोरी करते हुए साफ नजर आए थे।
अभियोजन ने पेश किए पुख्ता सबूत
जांच के बाद पुलिस ने मोहल्ला जोशी टोला निवासी राजीव कुमार उर्फ पप्पू और अनिल मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान राजीव की पत्रावली अलग कर दी गई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने राजीव को दोषी पाया।
जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी ₹3,000 का जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस फैसले के बाद पुलिस अब मामले के दूसरे आरोपी के खिलाफ भी विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
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