विधि संवाददाता,​पीलीभीत। जनपद के जहानाबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर प्रत्येक दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 11 नवंबर 2022 की अलसुबह ग्राम निवासी भगवतसरन और अर्जुन ने 16 वर्षीय पीड़िता को फोन कर घर के पिछले हिस्से से बुला लिया और खेत पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पीड़िता बेसुध अवस्था में मिली थी, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
​सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने पीड़िता का पक्ष अत्यंत मजबूती से रखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का गहन अवलोकन करने के बाद, अदालत ने अभियुक्तों को जघन्य अपराध का दोषी पाते हुए कठोर सजा का निर्धारण किया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषियों द्वारा जमा की गई जुर्माने की कुल राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में प्रदान की जाएगी। इस फैसले के बाद क्षेत्र में कानून के इकबाल और पीड़ित परिवार को मिले न्याय की चर्चा हो रही है।

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