रूद्रपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो संगीता आर्या ने 7 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दुराचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उमेश गुप्ता ने बताया बाजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने में तहरीर देकर बताया था कि एक अंजान युवक पर दया कर वर्ष 2021 में अपने घर में आश्रय दिया था जिसने अपना नाम आरिफ निवासी ग्राम सिरसा थाना हसनपुर जिला अमरोहा यूपी बताया था।आरोप हे कि 12 नवम्बर को आरोपी उसकी 7 वर्षीय अबोध बच्ची को अपने साथ घास काटने के लिये ले गया था पर शाम तक नही लौटे तो ढूंढा गया पर नही मिले तो पुलिस थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने भागदौड कर आरोपी को टांडा रामपुर से गिरफतार कर उसके कब्जे से बच्ची को बरामद कर लिया, पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरिफ ने उसके साथ जबरन कई बार दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो संगीता आर्या की कोर्ट में हुई जिसमें विशेष लोक अभियोजक उमेश गुप्ता द्वारा 7 गवाह पेशकर आरोप सिद्व कर दिया गया। कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी आरिफ को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाते हुये कहा कि अर्थदण्ड की राशि में से 30 हजार रूपये पीडितो को प्रतिकर के रूप में देने होगें।

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