मुजफ्फरनगर। 32 वर्ष पुराने रामपुर तिराहा कांड से जुड़े एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजकिशोर और सिपाही अनिल व उमेश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

सीबीआई जांच में तीनों को रिकवरी से जुड़े मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजकिशोर समेत तीनों आरोपियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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