रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ऊधमसिंह नगर, जयेन्द्र सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 4 लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है। 

क्या है पूरा मामला?
यह मामला आवास विकास, रुद्रपुर निवासी संदीप कुमार द्वारा श्रीमती बेला मंगल सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। परिवाद के अनुसार, आरोपी महिला ने संदीप कुमार से लिए गए 2 लाख रुपये के उधार के भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था। जब यह चेक बैंक में लगाया गया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। 

अदालत का फैसला:
न्यायालय में सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं, गुरबाज सिंह और सुरेन्द्र नरूला ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि चेक कानूनी देनदारी के तहत जारी किया गया था। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और पीड़ित को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने के उद्देश्य से अर्थदंड की राशि मूल चेक राशि से दोगुनी (4 लाख रुपये) निर्धारित की।


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