​पीलीभीत। जनपद के दो चर्चित आपराधिक मामलों में बुधवार को ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। ज़िला जज ने करोड़ों के विभागीय गबन मामले के आरोपी इल्हाम उर रहमान की अग्रिम जमानत और चर्चित अनिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश कश्यप की नियमित जमानत याचिका को गंभीरता के आधार पर खारिज कर दिया है।

​करोड़ों का गबन- इल्हाम उर रहमान की अग्रिम जमानत नामंजूर

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हुए 1.01 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी और निलंबित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम उर रहमान (इल्हाम शम्सी) को अदालत से बड़ा झटका लगा है। आरोपी पर अपनी पत्नी के बैंक खाते में करीब 98 बार में सरकारी धन अवैध रूप से हस्तांतरित करने का गंभीर आरोप है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट और शासन स्तर पर जारी उच्चस्तरीय जांच के बीच, न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। वर्तमान में पुलिस की तीन टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

​अनिल हत्याकांड

कॉलोनाइजर वेद कश्यप की याचिका खारिज
न्यायालय ने शहर के मोहल्ला देश नगर स्थित ‘मधुरवाणी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड’ के कार्यालय में हुए अनिल कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी कॉलोनाइजर वेद प्रकाश कश्यप की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। विदित हो कि कार्यालय में अनिल का शव फंदे से लटका मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता और शासन स्तर पर नाराजगी के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। हालांकि, इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे, लेकिन अदालत ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को फिलहाल जेल में ही रखने का निर्णय लिया है।

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