​पीलीभीत। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने जनपद के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2026 हेतु साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित कर दिए हैं। इस नए रोस्टर के अनुसार पीलीभीत शहर में रविवार के दिन धान के समस्त कारखानों सहित कृषि यंत्रों और मशीनरी से जुड़ी प्रमुख फर्मों जैसे इफ्को सेवा केंद्र, विभिन्न ट्रैक्टर एजेंसियां, गांधी स्टेडियम रोड के बुक डिपो और टाइप इंस्टीट्यूट आदि में पूर्ण बंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री दादू गैस सर्विस और मीना इण्डेन गैस सर्विस जैसी गैस एजेंसियों के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है, जबकि शहर के शेष सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के लिए मंगलवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
​जनपद की अन्य तहसीलों और कस्बों के लिए भी बंदी के अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। बीसलपुर और गुलड़िया भिण्डारा में शुक्रवार को सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, हालांकि बीसलपुर में नाई और केश प्रसाधन की दुकानों के लिए मंगलवार का दिन नियत किया गया है। पूरनपुर, न्यूरिया हुसैनपुर, जहानाबाद और बरखेड़ा में सोमवार को साप्ताहिक बंदी का पालन किया जाएगा, जबकि इन क्षेत्रों में भी नाई की दुकानों के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से निर्धारित है। इसी क्रम में बिलसण्डा और कलीनगर के बाजारों के लिए बुधवार का दिन साप्ताहिक बंदी हेतु स्वीकृत किया गया है।
​जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा और सभी व्यापारियों को अपने निर्धारित दिन पर प्रतिष्ठान बंद रखने होंगे। श्रम विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना और बाजार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारिक संगठनों से इस सरकारी रोस्टर का सहयोग करने की अपील की है।

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