रूद्रपुर। पुलिस ने मन्दिर में हुई चोरी का किया खुलासा अभियुक्त से चोरी का माल व अवैध तमंचा बरामद, इस मामले से संबंधित एक अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। ज्ञातव्य है कि 26-02-2026 को पंकज गौड़ पुत्र नन्हे बाबू शर्मा निवासी रम्पुरा कोतवाली रुद्रपुर द्वारा कोतवाली पंतनगर पर सूचना दी थी कि अटरिया माता मन्दिर में दो अज्ञात चोर द्वारा मन्दिर में रखे 6 दान पात्रों को तोड़कर उनमें रखी धनराशि चोरी कर ली है जिस पर कोतवाली पंतनगर पर मुकदमा धारा 305(क्) भान्यासं बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।कोतवाली पंतनगर पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए बीती 06 मार्च को अटरिया माता मन्दिर में चोरी करने वाले अभियुक्त रामकिशन उर्फ किशन पुत्र स्व0 कप्तान सिंह निवासी तीन पानी डैम, चौहान मार्ट के ऊपर, कोतवाली ट्रांजिट कैम्प उम्र 18 वर्ष को कुल 8108 रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त एक अदद् भगूवा रंग का कपडे का टुकड़ा बरामद किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित दूसरा अभियुक्त रोहित पुत्र शंकर लाल निवासी मछली बाजार, गुरुकुल स्कूल के पास, कोतवाली ट्रांजिट कैंप उम्र 18 वर्ष को 15 मार्च को मुखबिर की सूचना पर चोरी हुये माल व एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से बरामद 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त के अतिरिक्त मु0अ0सं0-48/2026 धारा-25(1-ख) (क) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष नन्दन सिंह रावत,सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह,कान्स0नितिन कुमार व कान्स०हरी सिंह शामिल रहे।
