रुद्रपुर/पंतनगर। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने छात्रा से दुष्कर्म और घर में घुसकर हमला करने के मामले में आरोपी को कठोर दण्ड सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी अदालत ने घर में जबरन घुसकर वारदात को अंजाम देने के अपराध में भी पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है दोनों सजाएं विधि अनुसार प्रभावी रहेंगी मामला पंतनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार पहली घटना 8 मार्च 2023 की रात की है जब पीड़िता अपने दो छोटे भाइयों के साथ घर पर अकेली थी आरोप है पड़ोसी युवक ने देर रात घर का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया बिजली बन्द कर छात्रा के कमरे में घुसकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके भाइयों ने हस्तक्षेप किया जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दूसरी घटना 30 मार्च 2023 को हुई बताई गई है जब परिवार के सदस्य गांव गए हुए थे आरोपी बहाने से घर में दाखिल हुआ और मौका पाकर फिर से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया पीड़िता के भाइयों द्वारा विरोध किए जाने पर वह भाग निकला।घटनाओं की जानकारी परिजनों को दी गई जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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