रूद्रपुर। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रार्थी दर्शन सिंह, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा स्थायी लोक अदालत. ऊधम सिंह नगर में आईसीआईसीआई लोमबार्ड के विरूद्ध मामले के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें वादी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की कार को 20 दिसम्बर, 2023 को वादी का भतीजा विरेन्द्र अजीत एवं रविन्द्र के साथ रूद्रपुर से किच्छा बाजार के लिए जा रहे थे। समय करीब 01 बजे से 01.30 बजे के मध्य जब वह मुमताज गेट, शिमला पिस्तौर के पास पहुंचे तो उनकी कार का बाया टायर फट गया, टायर फटने से कार अनयंत्रित होकर डिवाईडर के दूसरी तरफ चली गयी और सामने से आ रहे ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गयी। यह एक इत्तेफाकिया घटना थी, जिसकी सूचना वादी द्वारा तत्काल विपक्षी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर नम्बर पर दे दी गयी थी। जिनके निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से विपक्षी द्वारा बताये गये संबंधित के प्रतिष्ठान में दिखाया गया जिन्होंने कार को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त बताया तथा कार क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को भेज दिया गया। जिसके बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोमबार्ड द्वारा ड्राईवर के पास वैध लाईसेंस ना होना व ड्राईवर प्रतिस्थापित करने की बात कहकर क्लेम देने से मना कर दिया गया।
       वाद की सुनवाई उपरांत स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष  बृजेंद्र सिंह व सदस्य अब्दुल नसीम एवं सदस्या अर्चना पीयूष पंत की पीठ द्वारा बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोमबार्ड को कार की क्षतिपूर्ति के रूप में 05 लाख रूपये (पांच लाख रूपये) देने का आदेश सुनाया गया है।

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