रूद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र द्वारा चरस के साथ पकडे गये अभियुक्त को 12 साल की कारावास और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को खटीमा कोतवाली पुलिस टीम गश्त करते हुए पहेनिया चौराहा की तरफ जा रही थी। इस दौरान मुखबिर ने एसआई नरेश पाल को सूचना दी कि एक व्यक्ति ग्राम रतनपुरा में अपनी परचून की दुकान पर चरस बेचने का काम कर रहा है सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और दुकान में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम रतनपुर जसारी खटीमा निवासी आनंद राणा बताया उसके पास से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया था साथ ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में हुई जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा द्वारा 8 गवाह पेशकर आरोप सिद्व कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करा देते हुये 12 साल की कारावास और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।