देहरादून। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उत्तराखंड शासन और विभिन्न नगर निगमों ने कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 5 प्रमुख जिलों में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 11 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी] नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में मांस की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

सरकार का मानना है कि महाशिवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िये शिवालयों की ओर कूच करते हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार इन 5 दिनों के दौरान चोरी-छिपे मीट बेचते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उसका व्यापारिक लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। नगर निगमों की विशेष टीमें और स्थानीय पुलिस लगातार बाजारों में गश्त करेंगी।

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