काशीपुर। कोतवाली काशीपुर पुलिस ने ब्लैकमेल कर रुपये वसूलने के मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से पीड़ित से वसूली गई धनराशि में से ₹1 लाख नकद और एक कार बरामद की गई है। गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रतापपुर बैरियर के पास रामनगर रोड से की गई।
पुलिस के मुताबिक, कुंडेश्वरी निवासी सर्वेश कुमार ने 10 अगस्त 2026 को कोतवाली काशीपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने तमंचे के बल पर उसके साथ मारपीट की, रुपये वसूले और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी गई और ब्लैकमेल कर धनराशि वसूली गई।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 327/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 308(5) और 351(3) में मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज धौनी को सौंपी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति ने पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे के निर्देश दिए।
पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 12 सितंबर 2026 को मुख्य अभियुक्त राजेंद्र कुमार को प्रतापपुर बैरियर के पास रामनगर रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से पीड़ित से वसूली गई रकम में से ₹1,00,000 नकद और एक कार बरामद की।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने और रुपये वसूलने की योजना की बात बताई। पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त ने बताया कि पीड़ित को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे धनराशि वसूली गई।
गिरफ्तार अभियुक्त
राजेंद्र कुमार पुत्र स्व. सतनाम सिंह, निवासी बैराज कॉलोनी, शक्तिनगर, बिजनौर, उम्र 32 वर्ष।
बरामदगी
- ₹1,00,000 नकद
- एक कार
पुलिस के मुताबिक मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार राजेंद्र कुमार के खिलाफ पूर्व में भी काशीपुर और आईटीआई थाने में मामले दर्ज हैं। इनमें थाना काशीपुर का मु0अ0सं0 219/2023, धारा 489(A), 489(B), 489(C), 34 IPC तथा थाना आईटीआई का मु0अ0सं0 302/2022, धारा 417/420/468/471 IPC शामिल हैं।