​विधि संवाददाता, पीलीभीत। मासूम बच्ची के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ पासवान की अदालत ने मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
​अभियोजन कथानक के अनुसार, मामला थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने तहरीर देकर बताया था कि वह अपने परिवार के साथ भतीजे की शादी में शामिल होने मायके आई हुई थी। 21 जून 2023 की रात घर में मंडप का कार्यक्रम चल रहा था और सभी लोग वैवाहिक कार्यों में व्यस्त थे, जबकि उसकी दो वर्षीय पुत्री अंदर कमरे में सो रही थी। इसी दौरान मंडप में टेंट लगाने आया ग्राम अमखेड़ा निवासी आशीष चुपके से कमरे में घुस गया और सो रही मासूम के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
​तभी बच्ची की मां और उसकी भाभी अचानक कमरे में पहुंच गईं। उन्हें देखकर आरोपी आशीष मौके से भाग निकला। रात अधिक होने के कारण पीड़िता अगले दिन थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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