रूद्रपुर। ऊधमसिंहनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति का जघन्य गैंगरेप प्रकरण में सख्त एक्शन 03 अभियुक्त गिरफ्तार, एक उपचाराधीन, प्रकरण के त्वरित खुलासे हेतु एसएसपी के निर्देशन में विशेष पुलिस टीमें गठित, पूरी रात चली दबिश कार्रवाई, कोतवाली रुद्रपुर पुलिस टीम की सटीक सूचना पर 03 अभियुक्त गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किये गये। कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में दर्ज गैंगरेप की जघन्य घटना का खुलासा करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दिनांक 24.02.2026 को वादिनी की तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में एफआईआर संख्या 85 वर्ष 2026 धारा 351(3),70(1)बीएनएस बनाम करन व अन्य पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दिनांक 22.02.2026 को वह अपने देवर के साथ गांधी पार्क में आयोजित सरस मेले से वापस लौट रही थी रात्रि लगभग 09 बजे मोदी मैदान के पास उसके देवर के परिचित तीन युवक दो मोटरसाइकिलों से आए।आरोप है पीड़िता को ठंडी सड़क क्षेत्र के सुनसान स्थान पर ले जाकर दो युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा घटना का वीडियो भी बनाया गया।उन्होने बताया पीड़िता अपने घर से गांधी पार्क सरस मेले में गई थी जहां पर उसका देवर करन उसे पैदल-पैदल मोदी मैदान पर ले गया जहां पर उसने पहले से मौजूद राजा रस्तोगी विशाल व चाइना से मुलाकात की और चाइना से बात की. बात करने के बाद चाइना करन व पीड़िता को मोटर साइकिल से लेकर ठंडी सड़क पर 15 एकड़ मैदान पर ले गया जो एफएसएल के पीछे है. वहां पर पीछे-पीछे विशाल हुआ राजा रस्तोगी भी आ गए जहां पर पहले अभय सक्सेना उर्फ चाइना ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसके बाद राजा रस्तोगी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. मौके पर करन पीड़िता का देवर तथा विशाल भी थे जिनके द्वारा कोई विरोध बलात्कार का नहीं किया गया.विवेचना में धारा 3(5) व धारा 115(2) की वृद्धि की गई है।घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक (अपराध), पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर द्वारा संयुक्त रूप से पूरे प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग की गई। विवेचना की प्रगति, साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, संभावित ठिकानों पर दबिश तथा डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर टीमों का पर्यवेक्षण किया गया और गिरफ्तारी हेतु प्रभावी रणनीति बनाई गई। गहन विवेचना के दौरान अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आने पर दिनांक 25.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जिला चिकित्सालय रुद्रपुर के पास से निम्न अभियुक्तों को मोटरसाइकिल यूके 06 बीके 0587 स्प्लेंडर प्लस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों राजा रस्तोगी पुत्र राम निवास रस्तोगी, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 18, पाल आटा चक्की के पीछे, खेड़ा, कोतवाली रुद्रपुर, विशाल गुप्ता उर्फ बिट्टू पुत्र सरेश चन्द्र गुप्ता, उम्र 25 वर्ष, हाल निवासी भदईपुरा वार्ड नं0 13 रुद्रपुर, स्थायी निवासी वार्ड नं0 01 गैस एजेंसी, यूनियन गली, रेलवे स्टेशन के पास किच्छा, एंव करन सिंह पुत्र सतीश सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 14, भदईपुरा, बंगाली मंदिर के पास, रुद्रपुर को गुरूवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उनको जेल भेज दिया गया। बताया कि अभियुक्त अभय सक्सेना उर्फ चाईना पुत्र रविन्द्र सक्सेना निवासी वार्ड नं0 14 भदईपुरा, थाना रुद्रपुर द्वारा दिनांक 24.02.2026 को विषाक्त पदार्थ का सेवन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है वर्तमान में उसका उपचार जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में चल रहा है चिकित्सकीय अनुमति प्राप्त होते ही उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।इस प्रकरण में धारा 3(5) व 115(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
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