विधि संवाददाता पीलीभीत। न्यायालय ने ब्रेड निर्माता कंपनी के जीएम और सेल्स प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सभी नामजद आरोपियों को तलब करने के आदेश जारी किए हैं। मामला शहर निवासी सुनील कुमार से जुड़ा है, जो पिछले 25 वर्षों से बरेली के सी.बी. गंज स्थित ‘तेजस फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड’ के डिस्ट्रीब्यूटर थे। पीड़ित का आरोप है कि कंपनी ने न केवल उनकी सिक्योरिटी राशि और ब्रेड वापसी का बकाया भुगतान रोका, बल्कि बिना सूचना दिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर उन्हें व्यापारिक नुकसान पहुँचाया।
विवाद तब गहराया जब पीड़ित को बाजार में अपने क्षेत्र में पहले से ही सस्ती दरों पर ब्रेड की आपूर्ति मिली। कंपनी द्वारा भुगतान वापस न करने और आपूर्ति बंद करने पर सुनील कुमार ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में जीएम माइक थॉमस, सेल्स प्रतिनिधि संजीव पाठक और शशि प्रकाश शुक्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि पुलिस ने जांच में घोर लापरवाही बरती और बिना किसी गवाह के बयान दर्ज किए अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) कोर्ट में पेश कर दी। क्षेत्राधिकारी (सीओ) के दोबारा विवेचना के आदेश के बावजूद दूसरे विवेचक ने भी औपचारिकता निभाते हुए रिपोर्ट लगा दी।
पुलिस की इस कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने वादी और गवाहों के बयानों व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। अदालत ने तीनों नामजद व्यक्तियों को प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए समन जारी किया है और सुनवाई के लिए आगामी 3 मई की तिथि निर्धारित की है।
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