सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)। कोचिंग संस्थान खोलने के नाम पर पांच लाख रुपये दहेज की मांग और विवाहिता के साथ मारपीट करने के मामले में सितारगंज पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़िता के पति, ससुर और तीन ननदों समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

शादी के कुछ समय बाद ही शुरू हुआ उत्पीड़न
शक्तिफार्म के टैगोर नगर निवासी रजनी रस्तोगी का विवाह 22 अप्रैल 2024 को बरेली (यूपी) के भोजीपुरा निवासी कुलदीप रस्तोगी के साथ हुआ था। रजनी का आरोप है कि माता-पिता द्वारा सामर्थ्यनुसार दान-दहेज देने के बावजूद, ससुराल पक्ष के लोग उसे कम दहेज के लिए ताने देने लगे। पति कुलदीप, जो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाता है, अक्सर घर से बाहर रहता था और इस दौरान सास-ससुर व तीन ननदें—प्रीति, सुरीति और एकता—उसका मानसिक उत्पीड़न करती थीं।

5 लाख की मांग और मारपीट का आरोप
पीड़िता ने बताया कि 12 मार्च 2025 को जब उसके पिता उसे लेने ससुराल पहुंचे, तो ससुर ओमकार रस्तोगी ने न केवल उसे भेजने से मना किया, बल्कि अपमानित कर भगा दिया। बाद में जब रजनी वापस बरेली अपनी ससुराल पहुंची, तो ससुरालियों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और मारपीट कर बाहर निकाल दिया। पति ने स्पष्ट कहा कि यदि वह बरेली में कोचिंग संस्था खोलने के लिए मायके से 5 लाख रुपये लेकर आएगी, तभी उसे घर में रखा जाएगा।

पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) बी.एस. धौनी ने बताया कि विवाहिता की तहरीर के आधार पर पति कुलदीप, ससुर ओमकार और तीनों ननदों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन विवेचना कर रही है।

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