कुशीनगर (UP): उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मनोज कुमार उर्फ बिग्गू को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से समाज में कड़ा संदेश गया है।

क्या था पूरा मामला?
शासकीय अधिवक्ता फूलबदन के अनुसार, यह घटना 5 मार्च 2024 की है। आरोपी मनोज कुमार उर्फ बिग्गू ने गांव की ही एक 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया और उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने रामकोला थाने में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत का फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने न केवल उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया है।

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