रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर): जनपद में घरेलू गैस (LPG) वितरण को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की नई गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जिले में गैस का वितरण अब अनिवार्य रूप से केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही किया जाएगा।
आज 24 मार्च से लागू होंगे नए नियम
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 24 मार्च 2026 से जिले की सभी गैस एजेंसियों को घर-घर जाकर सिलेंडर पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा। प्रशासन का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।
DAC (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक DAC (Delivery Authentication Code) प्राप्त होगा। सिलेंडर प्राप्त करते समय यह कोड डिलीवरी बॉय को देना अनिवार्य होगा। बिना कोड के ट्रांजैक्शन पूरा नहीं माना जाएगा, जिससे कालाबाजारी और गलत वितरण पर रोक लगेगी।
गोदाम से गैस वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी गैस एजेंसी संचालक अपने गोदाम या किसी सार्वजनिक स्थान से सीधे गैस का वितरण नहीं करेगा। यदि कोई भी एजेंसी इस नियम का उल्लंघन करती पाई गई या उपभोक्ताओं को गोदाम पर बुलाती है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी उपभोक्ता को सिलेंडर मिलने में परेशानी हो या कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करे, तो वे सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित नंबर जारी किए गए हैं:
- आपदा कंट्रोल रूम: 05944-250250, 05944-250500
- LPG टोल-फ्री नंबर: 18002333555
इस नई व्यवस्था से ऊधमसिंह नगर के हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब भारी सिलेंडर लाने के लिए खुद मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
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