सीतापुर (उत्तर प्रदेश)। जनपद की अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 1) ने एक गंभीर आपराधिक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त गिरीश पासी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर सजा के साथ-साथ 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी का असर
यह सफलता अभियोजन पक्ष की मजबूत और प्रभावी पैरवी के कारण मिली है। सरकारी वकील ने मामले से जुड़े ठोस गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए, जिससे आरोपी का दोष सिद्ध हो सका। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गिरीश पासी को समाज के लिए खतरा माना और उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया।
जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी गिरीश पासी द्वारा 26 हजार रुपये का अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन और पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है
सीतापुर कोर्ट का यह फैसला अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर गवाही और पुलिस की बेहतर तफ्तीश से ही ऐसे जघन्य अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सकता है।
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