​विधि संवाददाता, पीलीभीत। घर में घुसकर एक विवाहिता के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरपाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
​अभियोजन कथानक के अनुसार, मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, 30 जून 2012 की रात गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप बुरी नीयत से विवाहिता के घर में घुस गया। आरोपी ने पीड़िता को दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला द्वारा शोर मचाने पर जब उसका पति मौके पर पहुंचा, तो आरोपी विवाहिता को थप्पड़ मारते हुए और कानूनी कार्रवाई करने पर ‘देख लेने’ की धमकी देता हुआ वहां से भाग निकला।
​घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में आरोपी का चालान केवल शांति भंग की आशंका (धारा 151) में कर दिया था। इसके बाद जब आरोपी जमानत पर जेल से रिहा हुआ, तो उसने दोबारा पीड़िता को धमकी दी। इसके बाद विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की गहन विवेचना के बाद आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद आरोपी दिनेश कुमार को घटना का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।

Site designed and maintained by Lalit Rastogi